निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांग सहायता योजना: पंजीकृत श्रमिकों के लिए आर्थिक सुरक्षा
मुख्य विशेषताएं
1. लाभार्थी
यह योजना केवल उन्हीं श्रमिकों के लिए लागू है जो उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हैं।
2. मृत्यु सहायता
यदि पंजीकृत श्रमिक की सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु होती है, तो सरकार ₹2 लाख की सहायता राशि देती है।
दुर्घटना में मृत्यु होने पर यह राशि ₹4 लाख तक हो सकती है।
3. दिव्यांग सहायता
किसी दुर्घटना के कारण यदि श्रमिक पूर्णतः दिव्यांग हो जाता है, तो उसे ₹4 लाख तक की राशि दी जाती है।
https://www.bharatupdatenews.c....om/nirmaan-kamgar-mr
