वक्फ अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन भी सुनवाई जारी, अगली सुनवाई 5 मई को

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देश की सर्वोच्च अदालत वक्फ अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता की गहन समीक्षा कर रही है। लगातार दूसरे दिन हुई सुनवाई ?

Waqf Research Act 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। दोपहर 2 बजे शुरू हुई इस सुनवाई में मुस्लिम पक्ष और केंद्र सरकार दोनों ने अपने-अपने पक्षों को मजबूती से प्रस्तुत किया।

बुधवार को कोर्ट ने यह संकेत दिया था कि वह इस मामले में अंतरिम आदेश (interim order) पारित कर सकता है। हालांकि, केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई कि कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से पहले सरकार की बात सुनी जानी चाहिए।

 


 

 मुख्य न्यायाधीश की सख्त टिप्पणी: 7 दिन में दाखिल करें जवाब

मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने सभी पक्षों को स्पष्ट निर्देश दिए कि:

  • केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और वक्फ बोर्ड को 7 दिन के भीतर लिखित जवाब दाखिल करना होगा।

  • इसके बाद याचिकाकर्ताओं को 5 दिन में अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करनी होगी।

  • 1995 और 2013 के वक्फ अधिनियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को अलग से सूचीबद्ध किया जाएगा ताकि उनकी स्वतंत्र रूप से सुनवाई की जा सके।

  • अगली सुनवाई 5 मई 2025 को निर्धारित की गई है।

 


 

सुनवाई की मुख्य बातें:

✅ केंद्र को 7 दिन, याचिकाकर्ताओं को 5 दिन का समय
✅ वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी
✅ पहले से घोषित या पंजीकृत वक्फ संपत्तियों की स्थिति यथावत रहेगी
✅ किसी संपत्ति को डि-नोटिफाई नहीं किया जाएगा, और न ही संबंधित कलेक्टर को बदला जाएगा

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होती, सरकार कोई नया प्रशासनिक निर्णय नहीं लेगी।

? कोई कानूनी रोक नहीं, लेकिन स्थिति बनाए रखने का आश्वासन

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कानूनी रूप से कोई रोक नहीं लगाई, लेकिन सरकार की ओर से दिए गए आश्वासनों को रिकॉर्ड पर दर्ज कर लिया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि:

? 1995 के वक्फ अधिनियम के तहत पहले से पंजीकृत संपत्तियों को कोई परेशानी या बदलाव नहीं झेलना पड़ेगा।

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